गुरुग्राम राष्ट्रीय लोक अदालत: 82 हजार मामलों का निपटारा और 18 करोड़ रुपये का समझौता

गुरुग्राम, वायरल सच (ब्यूरो) : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम द्वारा शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया। इस लोक अदालत में 82 हजार से अधिक मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें 18 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का समझौता किया गया। यह आयोजन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में किया गया।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कुल 1,27,999 मामलों पर सुनवाई की गई, जिनमें से 82,609 मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया गया। इन मामलों में 18 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का समाधान किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए गुरुग्राम जिला न्यायालय में 25 बेंचों के अलावा उप-मंडल सोहना और पटौदी में भी एक-एक बेंच का गठन किया गया था। कुल मिलाकर 27 बेंचों ने इस लोक अदालत में सुनवाई की।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव रमेश चंद्र ने बताया कि लोक अदालत में हर बेंच पर एक पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की गई थी। इन अधिवक्ताओं ने अदालतों और डीएलएसए (जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण) की मदद से पक्षकारों के बीच समझौते तैयार कराए। इन समझौतों के कारण लाखों लोगों को त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त हुआ।

लोक अदालत में भाग लेने वाले लोगों की सुविधा के लिए एक ट्रैफिक हेल्प डेस्क भी लगाई गई थी। गेट नंबर-2 के पास ट्रैफिक चालान भुगतान के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, जिससे लोगों को चालान निपटाने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। यह पहल लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हुई।

इस आयोजन की सफलता इस बात से स्पष्ट होती है कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस लोक अदालत में भाग लिया और अपने मामलों का समाधान प्राप्त किया। इस प्रक्रिया ने न केवल स्थानीय लोगों को न्याय दिलाने में मदद की, बल्कि न्यायालयों पर दबाव भी कम किया, जिससे कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या में कमी आई।

यह राष्ट्रीय लोक अदालत उन लोगों के लिए एक अवसर थी जो महंगे और समय-consuming कोर्ट प्रक्रिया से बचकर अपना मामला त्वरित तरीके से हल करना चाहते थे। यह प्रक्रिया उन नागरिकों के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित हुई जो मामूली और सामान्य विवादों के समाधान के लिए लंबी कानूनी प्रक्रियाओं में नहीं फंसना चाहते थे।

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