Satya Niketan Building Collapse: मालिक समेत 3 आरोपित दो दिन की पुलिस हिरासत में
नई दिल्ली, वायरल सच (ब्यूरो): दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने तीन आरोपितों को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इनमें बिल्डिंग मालिक महेश गुप्ता, ठेकेदार सनोज और पीजी संचालक सुधांशु शामिल हैं। बुधवार को तीनों को अदालत में पेश किए जाने के बाद पुलिस की पूछताछ के लिए हिरासत मंजूर की गई।
मीडिया ट्रायल का आरोप, कोर्ट ने मीडिया को बाहर भेजा
अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से पेश वकील ने मामले में मीडिया ट्रायल किए जाने का आरोप लगाया। बचाव पक्ष ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है।
वकील की आपत्ति के बाद अदालत ने मीडिया को कोर्टरूम से बाहर जाने का निर्देश दिया।
7 सितंबर को महेश गुप्ता को भेजा गया था हिरासत में
इससे पहले 7 सितंबर की आधी रात को अदालत ने महेश गुप्ता को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट भव्य करहैल ने महेश गुप्ता के माता-पिता हरिराम गुप्ता और ऊर्मिला गुप्ता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
महेश गुप्ता, हरिराम गुप्ता और ऊर्मिला गुप्ता को 7 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
बिल्डिंग और पीजी से जुड़ी जानकारी
दिल्ली पुलिस के अनुसार, बिल्डिंग का कनेक्शन हरिराम गुप्ता के नाम से था, जबकि संपत्ति ऊर्मिला गुप्ता के नाम पर पंजीकृत थी। इसी बिल्डिंग में संचालित पीजी का प्रबंधन महेश गुप्ता देखता था।
पुलिस के मुताबिक, हरिराम गुप्ता की उम्र 81 वर्ष, ऊर्मिला गुप्ता की 75 वर्ष और महेश गुप्ता की उम्र 52 वर्ष है।
हरिराम गुप्ता भारतीय वायु सेना के सेवानिवृत्त सार्जेंट हैं। वहीं महेश गुप्ता हार्डवेयर और पेंट की दुकान चलाता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिए थे जांच के निर्देश
इस मामले में 7 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को बिल्डिंग गिरने की घटना की उच्च-स्तरीय जांच करने का निर्देश दिया था।
