31 अगस्त तक टैक्स जमा नहीं करने पर संपत्तियां होंगी अटैच, सील और नीलामी की कार्रवाई
गुरुग्राम, वायरल सच (ब्यूरो): नगर निगम गुरुग्राम ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में आठ बड़े कर बकायेदारों को हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत प्रथम नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि तय समय सीमा तक टैक्स जमा नहीं करने पर संबंधित संपत्तियों को अटैच, सील करने के साथ-साथ सार्वजनिक नीलामी के जरिए बकाया राशि की वसूली की जाएगी।
नगर निगम के जोन-8 के जोनल टैक्सेशन अधिकारी पंकज कुमार, कृष्ण, दीपक और कमल की टीम द्वारा जारी नोटिसों में सभी संबंधित संपत्ति स्वामियों को 31 अगस्त 2026 तक पूरा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि किसी संपत्ति से जुड़ा कोई न्यायालयीन विवाद या स्थगन आदेश (स्टे) प्रभावी है, तो उसकी जानकारी तुरंत नगर निगम को उपलब्ध कराई जाए।
जारी नोटिसों में कई व्यावसायिक और निजी संपत्तियों के मालिकों को करोड़ों रुपये के बकाया कर के भुगतान का अंतिम अवसर दिया गया है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत संपत्तियों को अटैच करने, सील करने और नीलामी जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर निगम गुरुग्राम लगातार विशेष अभियान चलाकर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली कर रहा है।
नगर निगम का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स से प्राप्त राजस्व शहर में सड़क, सीवरेज, जल निकासी, स्वच्छता और अन्य आधारभूत नागरिक सुविधाओं के विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने नागरिकों से समय पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अपील करते हुए कहा कि कर से प्राप्त राशि का उपयोग शहर के समग्र विकास और बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में किया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी बकायेदार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना टैक्स जमा करें, अन्यथा नियमानुसार संपत्ति अटैच, सील करने और नीलामी सहित आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
