मानेसर नगर निगम में दो कॉमर्शियल टावर सील, 8.39 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स बकाया

गुरुग्राम, वायरल सच (ब्यूरो): मानेसर नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को नगर निगम की टैक्स विंग ने दो बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया। दोनों संपत्तियों पर कुल 8 करोड़ 39 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।

नगर निगम की टीम ने सेक्टर-80 स्थित एक्जैक्ट डेवलपर एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड टावर और सेक्टर-84 स्थित ओरिस फ्लोरल टावर के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की। टैक्स असिस्टेंट उदय सिंह के नेतृत्व में संजीत, नवीन, भरत और पंकज सहित टैक्स विंग के कर्मचारियों ने नियमानुसार कार्रवाई पूरी की। टीम ने संबंधित संपत्ति मालिकों को बकाया प्रॉपर्टी टैक्स तत्काल जमा करने के निर्देश दिए।

टॉप-100 प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर कार्रवाई

नगर निगम के संयुक्त आयुक्त लोकेश यादव ने बताया कि निगम ने पहले चरण में टॉप-100 प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इन 100 डिफॉल्टरों पर कुल 229 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन संपत्ति मालिकों को बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद बकाया टैक्स जमा नहीं किया गया है, उनके खिलाफ सीलिंग सहित अन्य कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

लोकेश यादव ने कहा कि नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने और नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए प्रॉपर्टी टैक्स का समय पर भुगतान बेहद जरूरी है। सड़क, सीवर, जल निकासी, सफाई, स्ट्रीट लाइट और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास में प्रॉपर्टी टैक्स से प्राप्त राजस्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

31 अगस्त तक टैक्स जमा करने पर ब्याज में 75 प्रतिशत छूट

संयुक्त आयुक्त ने आमजन से अपील की कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार 31 अगस्त तक विशेष राहत योजना का लाभ उठाया जा सकता है। योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 तक के प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर 75 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

उन्होंने बकायेदार संपत्ति मालिकों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपना बकाया टैक्स जमा करें और सीलिंग जैसी कार्रवाई से बचें।

डिफॉल्टरों की सूची तैयार

लोकेश यादव ने बताया कि नगर निगम ने डिफॉल्टरों की सूची तैयार कर ली है और इसी के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। बड़े व्यावसायिक परिसरों के साथ-साथ अन्य बकायेदार संपत्तियों को भी चिह्नित किया गया है।

उन्होंने कहा कि सभी चिन्हित संपत्ति मालिकों के खिलाफ नियमानुसार सीलिंग और टैक्स वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

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