फरीदाबाद पुराने वाहन प्रतिबंध: 1 नवंबर से लागू होगा नया नियम

फरीदाबाद, वायरल सच (ब्यूरो) : आगामी एक नवंबर से 5 लाख वाहनों को फ्यूल नहीं मिल पाएगा। इन वाहनों में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पैट्रोल वाहन शामिल हैं। फरीदाबाद के साथ गुरुग्राम और सोनीपत में भी ऐसे वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा और सडक़ पर पुलिस इनको जब्त भी करेगी।

केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद में ही 105 पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं। इन वाहनों को पेट्रोल-डीजल न मिले, इसे लेकर सभी पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे लगाने की डेडलाइन 31 अक्टूबर रखी गई है।

पेट्रोल पंप पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा लगने के बाद 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन की पहचान पंप के एंट्री पाइंट पर ही हो जाएगी। सॉफ्टवेयर की मदद से संबंधित वाहन की पूरी जानकारी मिलेगी। यदि वाहन 10 व 15 साल पुराने हो गए हैं तो उन्हें पेट्रोल-डीजल देने से इनकार कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर नंबर प्लेट को स्कैन करके वाहन डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करते हैं।

यदि वाहन की उम्र निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उसे चिंहित करते हैं। इसके बाद, संबंधित अधिकारियों को अलर्ट भेजा जाता है। हरियाणा के तीन जिलों फरीदाबाद ,गुरुग्राम , सोनीपत में प्रथम चरण में ये नियम लागू किया जाएगा। इन जिलों में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा।

इसके अलावा ट्रेफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी सडक़ पर इन वाहनों को जब्त करेंगे। जिसके बाद इन वाहनों को स्क्रेप जॉन में लेकर जाया जायेगा। फरीदाबाद आरटीओ मुनीश सहगल ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 नवंबर से लगभग 5 लाख सरकारी और गैर सरकारी वाहनों को डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा।

बल्लभगढ़, बडख़ल, और फरीदाबाद एसडीएम कार्यालय से ये जानकारी एकत्रित की गई है। उनकी इस सूची में छोटे और बड़े ऐसे 5 लाख वाहन हैं, जिनकी अवधि 1 नवंबर तक पूरी हो जाएगी। जिसके बाद इन वाहनों को सडक़ पर निकलने पर फ्यूल नहीं मिलेगा और इनको जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी टीमें अभी भी काम कर रही है और सूची में जो वाहन अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं, उनको जब्त करने का काम भी किया जा रहा है।

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