नई दिल्ली, वायरल सच (ब्यूरो): राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) पेपर लीक मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को चार्जशीट से जुड़े सभी दस्तावेज और गवाहों के बयानों की सूची दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।
फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश अनु ग्रोवर बलिगा ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह निर्धारित समय के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करे। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया कि चार्जशीट और उससे जुड़े दस्तावेज करीब 2,000 पृष्ठों के हैं, जिन्हें स्कैन किया जा रहा है। इसी प्रक्रिया के कारण दस्तावेज दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई।
सीबीआई ने इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय के निर्देश पर इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था। यह अदालत सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई कर रही है।
गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित NEET परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी थी।
