Gurugram, वायरल सच (ब्यूरो): गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज केस में पुलिस ने अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 भी जोड़ दी है। इस धारा में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
CCTV जांच के बाद बदली केस की धाराएं
Gurugram पुलिस के मुताबिक, थाना सेक्टर-56 में दर्ज मामले की जांच के दौरान घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज का विस्तृत विश्लेषण किया गया।
जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर Gurugram पुलिस ने इसे महज सड़क दुर्घटना का मामला नहीं माना और केस में धारा 109 जोड़ी गई।
वायरल वीडियो से सामने आया था पूरा घटनाक्रम
14 सितंबर को गोल्फ कोर्स रोड की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में कार चालक को महिला बाइक राइडर की बाइक की ओर कार ले जाते हुए देखा गया था।
वीडियो सामने आने के बाद Gurugram पुलिस ने किसी औपचारिक शिकायत का इंतजार किए बिना स्वतः संज्ञान लिया और थाना सेक्टर-56 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
आरोपी की पहचान का पुलिस का दावा
CCTV फुटेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी कार चालक की पहचान कर लेने की जानकारी दी है। Gurugram पुलिस के अनुसार आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है।
वहीं, Gurugram पुलिस पीड़िता के लगातार संपर्क में है। उसके बयान दर्ज कर घटना से संबंधित अन्य तथ्यों को जांच में शामिल किया जाएगा।
सड़क पर ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं: पुलिस
Gurugram पुलिस ने कहा है कि सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा। पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस तरह की घटनाओं में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
