गुरुग्राम: नाबालिग लडक़े के साथ कुकर्म करने के दोषी को पांच साल कैद

गुरुग्राम, वायरल सच (ब्यूरो) : आठ वर्षीय नाबालिग लडक़े के साथ दुष्कर्म के आरोपी को यहां की अदालत ने दोषी ठहराया है। दोषी को पांच वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पुलिस ने इस केस में आरोपी पर पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के स्थान पर पॉक्सो एक्ट की धारा लगाई गई।

पुलिस के अनुसार 23 मई 2022 को थाना डीएलएफ सेक्टर-29 में एक व्यक्ति ने शिकायत दी। जिसमें कहा गया कि उसके आठ साल के लडक़े के साथ दुष्कर्म किया गया व जान से मारने की धमकी दी गई है। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस की ओर से पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के स्थान पर पॉक्सो एक्ट की धारा 10 जोड़ी गई। पुलिस द्वारा वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी प्रेमचन्द निवासी खांदवा, जिला चुरू (राजस्थान) को काबू करके गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई। गहनता से मामले की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए।

इस मामले में अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट, पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर शुक्रवार को अदालत ने आरोपियों की दोषी ठहराया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने दोषियों को फैसला सुनाया। अदालत ने शनिवार काे आरोपी को धारा-506 आईपीसी के तहत दो साल की कैद (कठोर कारावास) व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 10 पॉक्सो एक्ट के तहत पांच वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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