गुरुग्राम: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा

गुरुग्राम, वायरल सच (ब्यूरो) : यहां 15 साल की नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोपियों को यहां की अदालत ने दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने दोषी को मंगलवार को 20 साल कठोर कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार छह मई 2021 को थाना बिलासपुर जिला गुरुग्राम में एक शिकायत एक 15 वर्षीय लडक़ी का अपहरण होने के संबंध में दर्ज हुई थी। शिकायत पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस टीम द्वारा अपहरण की गई लडक़ी को बरामद करके लडक़ी के बयान दर्ज किये गये। लडक़ी के ब्यान में आरोपी अम्मू उर्फ अमनदीप द्वारा शादी का झांसा देकर लडक़ी को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम दिया गया। पीडि़ता के बयान के आधार पर पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने इस केस में पॉक्सो एक्ट की धारा-6 भी जोड़ी।

गुरुग्राम पुलिस द्वारा दुष्कर्म के आरोपी अम्मू उर्फ अमनदीप निवासी गांव बास्लम्बी बिलासपुर, जिला गुरुग्राम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए। गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर मंगलवार को अतिरिक्त न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया गया। अदालत ने धारा 363 आईपीसी के तहत पांच साल की कैद (कठोर कारावास) 10 हजार रुपये जुर्माना व धारा 366 आईपीसी के तहत पांच साल की कैद (कठोर कारावास) 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा-6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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