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सीएम रेखा गुप्ता पर हमला संबंधी मामला सेशन कोर्ट भेजा गया, सुनवाई 10 नवंबर को

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सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, वायरल सच (ब्यूरो) : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले को सेशंस कोर्ट में भेज दिया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कार्तिक टपरिया ने सेशंस कोर्ट में भेजने का आदेश दिया। इस मामले में लगाए गए आरोपों पर सेशंस कोर्ट को ही सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। सेशंस कोर्ट में 10 नवंबर को सुनवाई होगी।

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 18 अक्टूबर को 400 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने राजेश खिमजी और तहसीन सैयद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या की कोशिश, लोकसेवक के काम में बाधा डालने और आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया है।

आरोपित राजेश खिमजी ने शनिवार काे अपनी खराब तबीयत का हवाला देते हुए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। राजेश खिमजी की याचिका में कहा गया है कि उसकी आंखों की रोशनी में समस्या आ रही है, जिसकी वजह से उसे अक्सर सिर दर्द होता है। राजेश खिमजी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को उसकी मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक राजेश खिमजी आवारा कुत्तों को लेकर उच्चतम न्यायालय

के फैसले को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के रुख से नाराज था। उच्चतम न्यायालय

ने 11 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। इस फैसले का रेखा गुप्ता ने पुरजोर समर्थन किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इससे नाराज राजेश खिमजी ने रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को उस समय हमला किया, जब वो जन सुनवाई कर रही थी।

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