भूपेंद्र सिंह हुड्डा मानेसर जमीन घोटाला: सीबीआई कोर्ट में चलेगा केस

चंडीगढ़, वायरल सच (ब्यूरो) : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झटका देते हुए मानेसर जमीन घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगाने संबंधी उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अब सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा हुड्डा के खिलाफ इस केस में आरोप तय किए जाएंगे। इसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी।

पिछली सुनवाई में इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आरक्षित रखा गया था। कोर्ट ने यह फैसला शुक्रवार को दिया। सीबीआई इस मामले में कोर्ट में चालान दाखिल कर चुकी है। सीबीआई ने अपनी जांच में कई अनियमितताओं का हवाला देते हुए पूर्व सीएम समेत अन्य आरोपिताें पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

मानेसर जमीन घोटाले की जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अदालत ने पाया था कि वर्ष 2007 में तत्कालीन हुड्डा सरकार द्वारा अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला दुर्भावनापूर्ण था और इसे धोखाधड़ी की श्रेणी में माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बिचौलियों द्वारा कमाए गए अनुचित लाभ की जांच करने को कहा था।

सीबीआई ने वर्ष 2015 में इस केस की जांच शुरू की थी और 2018 में हुड्डा समेत 34 लोगों के खिलाफ 80,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि सरकारी उद्देश्यों के नाम पर गुरुग्राम जिले के मानेसर और आसपास के गांवों के किसानों से सस्ते दामों पर सैकड़ों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। बाद में रियल एस्टेट कंपनियों, बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को बेहद रियायती दरों पर जमीन के लाइसेंस जारी कर दिए गए। इसी साल जनवरी में सीबीआई ने मामले के शीघ्र निपटारे की मांग करते हुए तर्क दिया था कि वर्षों से आरोपिताें के पक्ष में स्थगन आदेश जारी है।

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