नई दिल्ली, वायरल सच (ब्यूरो) : उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मजनू का टीला में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को बड़ी राहत दी है। उच्चतम न्यायालय ने फिलहाल पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को वहां से हटाने पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और डीडीए को नोटिस जारी किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 मई को मजनू का टीला पर बने पाकिस्तानी हिन्दू शरणार्थी कैंप को हटाने से रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इस कैंप में करीब 800 शरणार्थी रहते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा था कि मजनू का टीला बाढ़ग्रस्त इलाके में बना हुआ है, लिहाजा वहां शरणार्थियों को रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
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