Home World लॉस एंजिलिस विरोध प्रदर्शन आदेश: अदालत ने कहा अवैध

लॉस एंजिलिस विरोध प्रदर्शन आदेश: अदालत ने कहा अवैध

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लॉस एंजिलिस विरोध प्रदर्शन

लॉस एंजिलिस, वायरल सच (ब्यूरो) : लॉस एंजिलिस विरोध प्रदर्शन आदेश पर संघीय अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लॉस एंजिलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती को अदालत ने अवैध घोषित कर दिया है।

अदालत का फैसला: तैनाती अवैध, 10वां संशोधन उल्लंघन
संघीय न्यायाधीश चार्ल्स ब्रेयर ने कहा कि ट्रंप ने अपनी संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन किया है। अदालत ने कहा:

“यह देश राजा के नहीं, कानून और संविधान के शासन से चलता है। ट्रंप ने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है।”

उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप प्रशासन ने गार्ड की तैनाती के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

कैलिफोर्निया गवर्नर की याचिका का असर
कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने इस तैनाती के खिलाफ आपात याचिका दाखिल की थी। उन्होंने तर्क दिया कि:

  • गार्ड को आव्रजन छापों में इस्तेमाल किया जा रहा है।
  • इससे स्थानीय नागरिकों में डर और तनाव बढ़ेगा।
  • गार्ड को केवल फेडरल बिल्डिंग्स की सुरक्षा तक सीमित किया जाए।

गार्ड और मरीन की भारी तैनाती: ट्रंप का कदम
ट्रंप प्रशासन ने लॉस एंजिलिस में:

  • 4,000 नेशनल गार्ड
  • 700 मरीन तैनात किए हैं।

हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह तैनाती फेडरल इमारतों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन कोर्ट दस्तावेज़ों से पता चला कि गार्ड को आव्रजन छापों में साथ जाने के निर्देश दिए गए हैं।

गार्ड की ट्रेनिंग और सक्रिय भागीदारी
मेजर जनरल स्कॉट शेरमैन के अनुसार:

  • 500 गार्ड को आव्रजन अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
  • गार्ड की तैनाती की तस्वीरें पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं।

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