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Haryana Traffic Rules: अब नहीं होगी ढिलाई, 3 दिन में नोटिस और 45 दिन में चालान पर फैसला

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Traffic Rules

चंडीगढ़, वायरल सच (ब्यूरो): हरियाणा में Traffic Rules का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर अब कार्रवाई की प्रक्रिया और ज्यादा डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। हरियाणा पुलिस ने Next Gen E-Challan System को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद नोटिस से लेकर चालान के निस्तारण तक की पूरी प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी की जाएगी।

हरियाणा पुलिस का यह कदम सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और Traffic Rules के प्रभावी पालन को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नई ई-चालान व्यवस्था में वाहन चालकों को चालान स्वीकार करने, चुनौती देने और शिकायत दर्ज कराने के लिए निर्धारित समय दिया जाएगा।

3 दिन के भीतर भेजा जाएगा नोटिस

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार लागू की गई Next Gen E-Challan System में यातायात उल्लंघन के बाद वाहन चालक को 3 दिनों के भीतर नोटिस भेजा जाएगा।

इसके बाद वाहन चालक को 45 दिनों के भीतर चालान स्वीकार करने या उसे चुनौती देने का अवसर मिलेगा। यदि निर्धारित समय में वाहन चालक की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो चालान को स्वतः स्वीकार किया हुआ माना जाएगा।

यह व्यवस्था Haryana Traffic Rules के उल्लंघन पर कार्रवाई को ज्यादा व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने के लिए लागू की गई है।

शिकायत का 30 दिन में करना होगा निस्तारण

यदि वाहन चालक चालान के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है तो उसका निस्तारण 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।

अगर निर्धारित अवधि में शिकायत का निस्तारण नहीं होता है तो शिकायत को स्वतः स्वीकार माना जाएगा। इसके लिए प्रदेश के हर जिले में एक नोडल अधिकारी और दो शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

इससे वाहन चालकों को चालान से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए स्पष्ट व्यवस्था उपलब्ध होगी।

शिकायत खारिज हुई तो कोर्ट जाने का भी विकल्प

नई व्यवस्था में अगर वाहन चालक की शिकायत खारिज हो जाती है तो उसके पास न्यायालय में चालान को चुनौती देने का विकल्प रहेगा।

इसके लिए वाहन चालक को चालान राशि का 50 प्रतिशत जमा कराना होगा। वहीं, जिन चालानों को स्वीकार कर लिया गया है, उनका भुगतान 90 दिनों के भीतर करना होगा।

इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य कागजी प्रक्रिया पर निर्भरता कम करके Digital, Transparent और Time-Bound Traffic Enforcement System तैयार करना है।

DGP अजय सिंघल ने की ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में यातायात प्रबंधन, सड़क सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई।

एडीजीपी विकास अरोड़ा ने बैठक में प्रदेश में यातायात प्रबंधन और प्रवर्तन को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार Next Gen E-Challan System लागू की गई है।

2026 में Traffic Rules तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई

बैठक में पुलिस अधीक्षक पुष्पा खत्री ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने वर्ष 2026 में Traffic Rules के उल्लंघन के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की है।

पुलिस की कार्रवाई के आंकड़े इस प्रकार हैं:

यातायात उल्लंघन कार्रवाई के मामले
बिना नंबर प्लेट 1,40,851
लेन ड्राइविंग उल्लंघन 3,03,435
ड्रंकन ड्राइविंग 37,332
गलत दिशा में वाहन चलाना 2,68,360
बिना हेलमेट 9,75,160
बिना PUC 77,413
ओवर-स्पीडिंग 3,67,118

इन आंकड़ों से साफ है कि बिना हेलमेट, ओवर-स्पीडिंग, गलत दिशा और लेन ड्राइविंग जैसे उल्लंघनों पर पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है।

NCR में BS-3 और पुराने वाहनों पर भी चर्चा

बैठक में NCR क्षेत्र में BS-3 और इससे नीचे के वाहनों के संचालन से जुड़े प्रतिबंधों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही सरकार की Vehicle Scrapping Policy के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी अधिकारियों ने समीक्षा की।

एडीजीपी ट्रैफिक ने बताया कि प्रदेश में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए 27 स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं।

पुराने वाहन स्क्रैप कराने पर मिलेंगे कई लाभ

पात्र वाहन मालिक अपने पुराने वाहनों को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर स्क्रैप कराकर निर्धारित स्क्रैप मूल्य का लाभ उठा सकते हैं।

इसके अलावा पात्र मामलों में वाणिज्यिक कर में छूट और नया वाहन खरीदने पर नियमानुसार मिलने वाली रियायतों का लाभ भी लिया जा सकता है।

डीजीपी अजय सिंघल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि Vehicle Scrapping Policy के बारे में आमजन को व्यापक स्तर पर जागरूक किया जाए।

साथ ही संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

अब डिजिटल होगी Traffic Rules की पूरी प्रक्रिया

Haryana Traffic Rules के उल्लंघन पर लागू की गई Next Gen E-Challan व्यवस्था में नोटिस, चालान, शिकायत और भुगतान की प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा से जोड़ा गया है।

3 दिन में नोटिस, 45 दिन में चालान पर कार्रवाई, 30 दिन में शिकायत का निस्तारण और स्वीकार किए गए चालान के लिए 90 दिन में भुगतान की समयसीमा तय की गई है।

हरियाणा पुलिस का यह सिस्टम यातायात प्रवर्तन को डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव है।

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