हरियाणा में अब हर महीने अनिवार्य होगी शिकायत निवारण समिति की बैठक

चंडीगढ़, वायरल सच (ब्यूरो) : हरियाणा सरकार ने राज्य में जन शिकायतों के त्वरित समाधान और प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी जिलों में हर महीने जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी — भले ही संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री उसमें शामिल हो पाएं या नहीं।

उपायुक्त करेंगे अध्यक्षता, मंत्री की अनुपस्थिति में
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, यदि समिति के चेयरमैन यानी मंत्री समय नहीं दे पाते हैं, तो संबंधित उपायुक्त (DC) उस महीने के अंतिम कार्यदिवस पर बैठक आयोजित कर जन शिकायतों की सुनवाई करेंगे। इसका उद्देश्य है कि जनता की समस्याएं लंबित न रहें और समय रहते उनका समाधान हो।

यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर मंत्रियों की व्यस्तताओं के चलते जिलों में समिति की बैठकें समय पर नहीं हो पाती थीं। इससे शिकायतों की सुनवाई और निस्तारण लंबित हो जाते थे, और जनता की असंतुष्टि बढ़ती थी।

जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक भी होगी नियमित
सिर्फ लोक संपर्क समिति ही नहीं, बल्कि जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठकें भी आवश्यकतानुसार बुलाई जाएंगी। इन बैठकों का उद्देश्य जिले में चल रही योजनाओं की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना है कि विकास कार्यों में गुणवत्ता बनी रहे।

पारदर्शिता और जवाबदेही की ओर कदम
सरकार की यह पहल लोक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब जनता यह आश्वस्त हो सकेगी कि उनकी समस्याएं सुनने के लिए एक मंच हर महीने निश्चित रूप से उपलब्ध रहेगा।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, अब सभी मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को यह निर्देश दे दिए गए हैं कि वे हर महीने सुनिश्चित करें कि बैठक का आयोजन हो। इसके लिए पहले से ही समय लेकर या प्रभारी मंत्री की उपलब्धता जानकर बैठक तय की जाए। यदि यह संभव न हो, तो डीसी स्वयं चेयर करें।

जनता को मिलेगा समय पर न्याय
हरियाणा में जन शिकायतों को लेकर पहले भी विभिन्न माध्यम मौजूद रहे हैं — जैसे मुख्यमंत्री जन संपर्क पोर्टल, लोक शिकायत निवारण पोर्टल आदि। लेकिन कई बार स्थानीय स्तर पर कार्रवाई धीमी हो जाती है। अब इस नई व्यवस्था से शिकायतों की त्वरित सुनवाई और निस्तारण की प्रक्रिया को गति मिलेगी।

यह निर्णय खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों और उन जिलों के लिए राहत भरा होगा, जहां मंत्री की बैठक महीनों तक नहीं हो पाती थी।

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