गुरुग्राम में कांग्रेस प्रदर्शन से पहले भाजपा कार्यालय के 300 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

गुरुग्राम, वायरल सच (ब्यूरो): कांग्रेस के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने सेक्टर-31 स्थित भाजपा जिला कार्यालय ‘गुरुकमल’ के 300 मीटर के दायरे में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

प्रशासन के अनुसार यह निर्णय कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा यातायात को सुचारु रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

आदेशों के तहत बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, भाला, कुल्हाड़ी, चाकू अथवा अन्य किसी भी प्रकार के हथियार या हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जा सकने वाले सामान को लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है।

इसके साथ ही सड़क या सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने तथा सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने वाली किसी भी गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा।

हालांकि, यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों और विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

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