Rahul Gandhi को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई की मांग
नई दिल्ली, वायरल सच (ब्यूरो): कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय सेना को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मामले को जल्द सूचीबद्ध कर सुनवाई करने का आग्रह किया। इस पर शीर्ष अदालत ने शिकायतकर्ता को इसके लिए उचित अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया।
मामले का उल्लेख शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील गौरव भाटिया ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने किया। उन्होंने अदालत को बताया कि मामला लंबे समय से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो पा रहा है और कोर्ट की रजिस्ट्री इसे सुनवाई के लिए नहीं लगा रही है।
वकील गौरव भाटिया ने कहा कि किसी व्यक्ति की पहचान या स्थिति के आधार पर किसी मामले को महीनों तक सूचीबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि अदालत के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मामला किस व्यक्ति से संबंधित है। उन्होंने कहा कि नियमित प्रक्रिया के तहत अर्जी दाखिल की जाए, उस पर सुनवाई अवश्य होगी।
निचली अदालत की कार्यवाही पर पहले ही लग चुकी है रोक
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2025 को राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। उस समय अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा था।
शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव, जो सीमा सड़क संगठन के पूर्व डायरेक्टर हैं, ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज कराया था। वहीं राहुल गांधी की ओर से निचली अदालत द्वारा जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की गई है।
2022 की भारत-चीन झड़प से जुड़ा है मामला
शिकायत के मुताबिक, यह मामला 9 दिसंबर 2022 को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणी से संबंधित है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने भारतीय सेना को लेकर बार-बार अपमानजनक टिप्पणी की थी। आरोप के अनुसार, उन्होंने कहा था कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की ‘पिटाई’ कर रही है, जबकि भारतीय प्रेस इस मुद्दे पर कोई सवाल नहीं उठाएगा।



