नई दिल्ली, वायरल सच (ब्यूरो) : हर महीना कुछ न कुछ बदलाव लेकर आता है, लेकिन जुलाई 2025 नए नियम खासतौर पर आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। 1 जुलाई से रेलवे टिकट, टैक्स, बैंकिंग और गैस से जुड़े कई नए नियम लागू हो चुके हैं।
रेलवे टिकट महंगे हुए
- अब 1,000 किमी से ज्यादा की यात्रा पर नॉन एसी टिकट में प्रति किमी 1 पैसा, और एसी टिकट में 2 पैसे प्रति किमी का इज़ाफा किया गया है।
- द्वितीय श्रेणी में 500 किमी तक कोई बदलाव नहीं, पर उसके बाद 0.5 पैसे प्रति किमी अतिरिक्त देने होंगे।
बिना आधार नहीं मिलेगा तत्काल टिकट
- आईआरसीटीसी अकाउंट का आधार से लिंक होना जरूरी होगा।
- ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण अब अनिवार्य है, जो केवल आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ही मिलेगा।
- एजेंट तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक टिकट नहीं बुक कर पाएंगे।
पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य
- नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार जरूरी है।
- मौजूदा पैन कार्ड होल्डर्स को 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
जीएसटी रिटर्न नियम सख्त
- अब जीएसटीआर-3बी फॉर्म में मैन्युअल संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
- टैक्स विवरण जीएसटीआर-1 और 1ए से ऑटो-फिल होंगे।
बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड शुल्क में बदलाव
- एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक और एक्सिस बैंक ने एटीएम निकासी, बचत ब्याज और क्रेडिट कार्ड फीस में बदलाव किए हैं।
- तय सीमा से ज्यादा एटीएम निकासी पर अधिक शुल्क लगेगा।
- क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के जरिए अनिवार्य रूप से होगा।
ऑनलाइन गेमिंग और वॉलेट ट्रांसफर पर चार्ज
- एचडीएफसी बैंक ने ₹10,000 से अधिक गेमिंग खर्च पर 1% शुल्क लागू किया है।
- पेटीएम जैसे वॉलेट में ₹10,000 से अधिक ट्रांसफर करने पर 1% ट्रांसफर शुल्क देना होगा।
पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध
- दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन अब ईंधन नहीं भरवा पाएंगे।
- सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने पर वाहन जप्त होकर स्क्रैप यार्ड भेज दिए जाएंगे।
- ₹10,000 (चार पहिया) और ₹5,000 (दो पहिया) जुर्माना लगेगा।
एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव
- कॉमर्शियल एलपीजी (19 किलोग्राम) की कीमत में ₹58.50 की कटौती की गई है।
- अब दिल्ली में इसकी कीमत ₹1665 होगी।
- घरेलू सिलेंडर (14.2 किग्रा) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आईटीआर की डेडलाइन बढ़ी
- आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है।
- वेतनभोगियों को 46 दिन की अतिरिक्त राहत मिलेगी।
लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बदल सकती हैं
- नई ब्याज दरें 1 जुलाई से 30 सितंबर तक लागू रहेंगी।
- रेपो रेट में कटौती के चलते ब्याज दरों में गिरावट की संभावना है।
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