सोनीपत में प्रॉपर्टी टैक्स छूट का अंतिम मौका, बढ़ी भीड़

सोनीपत, वायरल सच (ब्यूरो) : सोनीपत नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए शहरवासियों में टैक्स जमा कराने की होड़ मच गई है। परिणामस्वरूप निगम कार्यालयों में भारी भीड़ देखी जा रही है और व्यवस्था को संभालने के लिए निगम प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं।

सरकार की पहल और छूट का लाभ
हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% की छूट की घोषणा की गई थी, जो सिर्फ 31 जुलाई तक मान्य है। इस योजना के तहत यदि निर्धारित तिथि तक टैक्स का भुगतान नहीं किया गया, तो संबंधित संपत्तियों पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित टैक्स वसूली की जाएगी। इसके अतिरिक्त, विलंब करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए संपत्ति की सीलिंग या नीलामी की कार्रवाई भी की जा सकती है।

भारी भीड़ के बीच नगर निगम की व्यवस्था
प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान की अंतिम तारीख को देखते हुए, सोनीपत नगर निगम द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। छुट्टी के दिन भी कैश काउंटर खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है, और अतिरिक्त काउंटरों की शुरुआत की गई है, ताकि टैक्सदाताओं को सुविधा मिल सके।

हालांकि, इसके बावजूद नागरिकों को लंबी कतारों और समय की बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है। बिल बनवाने और भुगतान करने के लिए अलग-अलग लाइनें होने के कारण प्रक्रियाएं धीमी हो गई हैं। कई लोगों ने शिकायत की कि उन्हें अपना टैक्स भरने में एक घंटे से भी अधिक समय लगा, जबकि कुछ नागरिक तो भीड़ देखकर वापस लौट गए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नागरिकों ने कैश और बिल काउंटरों की संख्या बढ़ाने की मांग की है।

अब तक की टैक्स वसूली और लक्ष्य
अब तक नगर निगम द्वारा 6 करोड़ रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी टैक्स वसूली की जा चुकी है, जबकि लक्ष्य 40 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि न केवल आम नागरिक बल्कि बिजली निगम सहित कई अन्य सरकारी विभागों ने भी समय से पहले टैक्स का भुगतान कर दिया है।

आने वाले दिनों की रणनीति
31 जुलाई के बाद टैक्स न भरने वाले संपत्ति मालिकों के खिलाफ नगर निगम कड़ा रुख अपना सकता है। अगस्त के पहले सप्ताह से संपत्ति की सीलिंग, कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। नगर निगम द्वारा इस कार्रवाई की सूचना पहले ही नोटिस के माध्यम से दी जा चुकी है।

निवासियों से अपील
नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम दिन की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना टैक्स ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जमा कर दें। इससे वे छूट का लाभ उठा सकेंगे और किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकेगा।

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