गुरुग्राम, वायरल सच (ब्यूरो) : गुरुग्राम के सुशांत लोक दो और तीन में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए मकानों को रेस्टोरेशन ऑर्डर जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस खबर से इलाके के निवासियों में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग ने साफ कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जल्द ही सीलिंग और कागजी कार्रवाई की जाएगी।
सुशांत लोक दो व तीन में मकानों को रेस्टोरेशन ऑर्डर क्यों?
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की टीम ने सुशांत लोक दो एवं तीन में करीब तीन सप्ताह से ऑफिस ऑन द स्पॉट कार्रवाई के तहत अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों का सर्वेक्षण किया है। इस दौरान लगभग 666 मकानों में नोटिस चस्पा किए गए थे।
नोटिस के जवाब में सैकड़ों लोगों ने अपनी ओर से स्पष्टीकरण दिए, जिनकी जांच के लिए दो जूनियर इंजीनियरों की टीम इलाके में वेरिफिकेशन कर रही है। यदि मकान नियमों के अनुरूप पाए गए तो कार्रवाई नहीं होगी, अन्यथा रेस्टोरेशन ऑर्डर थमाए जाएंगे।
रेस्टोरेशन ऑर्डर जारी होने के बाद क्या होगा?
जिन मकानों में अवैध निर्माण या व्यावसायिक गतिविधियां पाई गई हैं, उनके खिलाफ रेस्टोरेशन ऑर्डर जारी कर जल्द ही कड़ी कार्रवाई शुरू होगी। इसका मतलब है:
- अवैध निर्माण हटाना होगा
- व्यावसायिक गतिविधियां तुरंत बंद करनी होंगी
- अगर आदेशों का पालन नहीं हुआ तो मकानों की सीलिंग की जाएगी
- ओसी (ओक्यूपेशन सर्टिफिकेट) रद्द किया जा सकता है
- अन्य कानूनी कार्यवाही भी शुरू की जाएगी
अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों की क्या पहचान हुई?
सर्वे के दौरान कई तरह की अवैध गतिविधियां सामने आईं, जिनमें शामिल हैं:
- मकान के स्टिल्ट पार्किंग में कमरे बनाना
- सर्वेंट क्वार्टर अवैध निर्माण
- खाली छोड़े जाने वाले जोनिंग एरिया में निर्माण
- छत पर अवैध कमरों का निर्माण
- रिहायशी मकानों में टूशन सेंटर, ब्यूटीक, डॉक्टर क्लिनिक, सलून, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, पीजी, ग्रोसीरी स्टोर, कार सर्विस सेंटर, प्ले स्कूल, योगा सेंटर जैसी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना
विभाग की अपील और आगे की योजना
डीटीपीई के अधिकारी अमित मधोलिया ने सभी नागरिकों से कहा है कि वे नियमों का उल्लंघन न करें और विभाग को गलत जवाब न दें। जल्द ही रेस्टोरेशन ऑर्डर जारी किए जाएंगे और जिन मकानों ने नियम नहीं माने, उन पर सीलिंग सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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