Home Gurugram गुरुग्राम में कचरा संग्रहण एजेंसी पर 12 लाख रुपये का जुर्माना, वाहन...

गुरुग्राम में कचरा संग्रहण एजेंसी पर 12 लाख रुपये का जुर्माना, वाहन और सफाई कर्मचारी नहीं मिलने पर MCG की कार्रवाई

0
MCG Gurugram,

गुरुग्राम, वायरल सच (ब्यूरो):  नगर निगम गुरुग्राम (MCG) ने शहर की सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने और डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण कार्य में एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई की है। जोन-5 में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण का कार्य कर रही केएस मल्टीफेस्लिटी सर्विसेज पर निर्धारित संसाधन उपलब्ध नहीं कराने के मामले में कुल 12 लाख 466 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

संयुक्त आयुक्त-5 कार्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, एजेंसी को जोन-5 में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए प्रतिदिन 76 वाहन उपलब्ध कराने थे। नगर निगम के सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा 25 जुलाई से 11 अगस्त 2026 तक वाहनों की दैनिक उपलब्धता का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान कई दिनों में निर्धारित संख्या की तुलना में काफी कम वाहन मौके पर उपलब्ध पाए गए। निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, निर्धारित संसाधनों की तुलना में संबंधित अवधि में कुल 691 वाहन प्रतिदिन की कमी दर्ज की गई। इस लापरवाही के लिए एजेंसी पर 9 लाख 95 हजार 40 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इसी एजेंसी के खिलाफ जारी दूसरे नोटिस में ट्रैक्टर-ट्रॉली और सफाई कर्मचारियों की निर्धारित संख्या में उपलब्धता नहीं होने का मामला सामने आया। जोन-5 में सफाई व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए संबंधित वार्डों में निर्धारित संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉली और सफाई कर्मचारियों की तैनाती अनिवार्य थी।

नगर निगम द्वारा 1 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक किए गए निरीक्षण में निर्धारित संसाधनों की तुलना में कमी पाई गई। इस अवधि में कुल 26 ट्रैक्टर-ट्रॉली और 286 सफाई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए।

नगर निगम ने अनुपस्थित ट्रैक्टर-ट्रॉली के लिए 65 हजार रुपये और अनुपस्थित कर्मचारियों के लिए 1 लाख 40 हजार 426 रुपये की पेनल्टी निर्धारित की। इस प्रकार दूसरे नोटिस के तहत कुल 2 लाख 05 हजार 426 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

दोनों नोटिसों की राशि को मिलाकर केएस मल्टीफेस्लिटी सर्विसेज पर कुल 12 लाख 466 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

नगर निगम गुरुग्राम की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि शहर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और सफाई व्यवस्था में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाली एजेंसियों के खिलाफ निगम द्वारा जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version