Home Haryana ओवरएज वाहन प्रतिबंध: 1 नवंबर से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल

ओवरएज वाहन प्रतिबंध: 1 नवंबर से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल

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फ़रीदाबाद गुरुग्राम ओवरएज वाहन प्रतिबंध ANPR कैमरा

फरीदाबाद/गुरुग्राम, वायरल सच (ब्यूरो) : प्रदूषण नियंत्रण के लिए फरीदाबाद गुरुग्राम ओवरएज वाहन प्रतिबंध 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा। इसके तहत 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इन दो जिलों में पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।

क्यों उठाया गया यह कदम?
यह फैसला राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में लिया गया है। NCR में ईओएल (End-of-Life) वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे वायु गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण स्तर को नियंत्रित किया जा सके।

कैसे लागू होगा प्रतिबंध?
फरीदाबाद और गुरुग्राम के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और सरकारी डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करेंगे कि वाहन की उम्र कितनी है।

  • यदि वाहन 10 साल से पुराना डीजल या 15 साल से पुराना पेट्रोल वाहन है, तो सिस्टम अलर्ट जारी करेगा।
  • पेट्रोल पंप कर्मियों को ऐसे वाहनों को फ्यूल देने से मना करना होगा।

कितने वाहन होंगे प्रभावित?

  • फरीदाबाद में लगभग 3 लाख ओवरएज वाहन
  • गुरुग्राम में भी बड़ी संख्या में पुराने वाहन
  • अकेले RTA में 1.63 लाख वाहन पंजीकृत
  • पूरे हरियाणा में 27 लाख से अधिक ऐसे वाहन

आधिकारिक निर्देश व समीक्षा
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार:

  • दिल्ली में यह नियम 1 जुलाई से लागू
  • फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत में 1 नवंबर से
  • बाकी NCR जिलों में 1 अप्रैल 2026 से लागू

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