गुरुग्राम, वायरल सच (ब्यूरो): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पुराने वाहनों की जगह नए BS6 वाहन अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए परिवर्तन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारी तेज कर दी गई है। योजना के तहत पात्र वाहन मालिकों को नए वाहन की एक्स-शोरूम कीमत पर 8 प्रतिशत छूट, पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट और निर्धारित शर्तों के तहत 10 वर्ष तक मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान है। वाहन ऋण लेने पर ब्याज दर में 5 प्रतिशत की रियायत भी दी जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) के सचिव संजीव सिंगला की अध्यक्षता में योजना के प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य पात्र वाहन मालिकों तक योजना के लाभ, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया की सही जानकारी पहुंचाना रहा।
BS6 योजना को लेकर हितधारकों की बैठक
बैठक में ट्रांसपोर्टर्स, वाहन डीलर्स, मूल उपकरण निर्माता (OEM), स्क्रैप डीलर्स और बैंकर्स ने भाग लिया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधि मनीष तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुतीकरण दिया। इसमें योजना के उद्देश्य, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और उपलब्ध वित्तीय लाभों की जानकारी साझा की गई।
योजना के तहत पुराने वाहन को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हटाकर नया BS6 वाहन खरीदने वाले पात्र वाहन मालिकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका उद्देश्य पुराने वाहनों के स्थान पर नए उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
वाहन खरीद पर मिलेंगे चार प्रमुख लाभ
परिवहन विभाग की जानकारी के अनुसार, योजना में निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले वाहन मालिकों को निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं:
- एक्स-शोरूम कीमत पर 8% छूट।
- पंजीकरण शुल्क में 100% छूट।
- मोटर वाहन कर में 10 वर्ष तक 100% छूट, पात्र मामलों में।
- वाहन लोन की ब्याज दर में 5% की रियायत।
इन लाभों का उद्देश्य पुराने वाहन बदलने की आर्थिक लागत कम करना और नए BS6 वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन देना है। हालांकि, वास्तविक लाभ वाहन की श्रेणी और योजना की निर्धारित पात्रता पर निर्भर करेगा।
पुराने वाहन का निस्तारण जरूरी
RTA सचिव संजीव सिंगला ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए पुराने वाहन का निर्धारित नियमों के अनुसार निस्तारण करना आवश्यक है। इसमें वाहन डीलर्स और स्क्रैप डीलर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने संबंधित पक्षों से वाहन मालिकों को पात्रता और जरूरी दस्तावेजों के बारे में स्पष्ट जानकारी देने को कहा।
उन्होंने जोर दिया कि योजना के क्रियान्वयन में सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है, ताकि पात्र लोग आवेदन करते समय किसी भ्रम का सामना न करें। पुराने वाहन को बदलकर BS6 वाहन खरीदने की प्रक्रिया में नियमों और दस्तावेजों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
प्रचार-प्रसार के लिए समन्वय पर जोर
सहायक जिला परिवहन अधिकारी एवं सहायक परिवहन आयुक्त हरेंद्र वीर ने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स, डीलर्स, बैंकर्स और स्क्रैप डीलर्स से आपसी समन्वय के साथ काम करने तथा वाहन मालिकों को उपलब्ध प्रोत्साहनों और शर्तों की सही जानकारी देने की अपील की।
वाहन खरीदने से पहले पात्रता जांचें
पुराने वाहन के बदले नया BS6 वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित परिवहन प्राधिकरण, वाहन डीलर और बैंक से योजना की लागू शर्तों की पुष्टि करें। खास तौर पर एक्स-शोरूम छूट, पंजीकरण शुल्क, मोटर वाहन कर और ऋण ब्याज में मिलने वाली रियायत की पात्रता पहले स्पष्ट कर लें।
योजना का लाभ केवल निर्धारित नियमों और पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले वाहन मालिकों को मिलेगा। इसलिए पुराने वाहन के निस्तारण और आवेदन से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी पहले प्राप्त करना जरूरी है।
