सागर धनखड़ मर्डर केस: सुशील कुमार को 7 दिन में सरेंडर करने का आदेश

नई दिल्ली, वायरल सच (ब्यूरो) : ओलंपिक पदक विजेता और देश के जाने-माने रेसलर सुशील कुमार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर रेसलर सागर धनखड़ की हत्या से जुड़े मामले में सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है और उन्हें एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट का आदेश खारिज, सुप्रीम कोर्ट सख्त

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 4 मार्च को सुशील कुमार को दी गई जमानत को “त्रुटिपूर्ण आदेश” मानते हुए रद्द कर दिया।

शिकायतकर्ता के वकील जोशीनी तुली ने कोर्ट को बताया कि जमानत पर बाहर आने के बाद सुशील कुमार ने गवाहों से छेड़छाड़ की, जिससे मुकदमे पर सीधा असर पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए सुशील को तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए कहा।

क्या है पूरा मामला?

मई 2021 में छत्रसाल स्टेडियम में एक संपत्ति विवाद को लेकर हुए झगड़े में जूनियर रेसलर सागर धनखड़ की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस हिंसक झड़प में सागर के दो दोस्त भी घायल हुए थे।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि सागर की मौत सिर पर किसी भारी वस्तु से लगी चोट के कारण हुई। पुलिस जांच के बाद मामले में सुशील कुमार और उनके सहयोगियों के खिलाफ हत्या, साजिश और आपराधिक हमला जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ।

गवाहों पर दबाव, वीडियो फुटेज मौजूद

पीड़ित पक्ष की ओर से बताया गया कि जब भी सुशील कुमार को अंतरिम जमानत मिली, उन्होंने सरकारी गवाहों और घायलों पर दबाव बनाने की कोशिश की। इसके चलते कई गवाह निचली अदालत में बयान से मुकर गए।

वकील जोशीनी तुली ने बताया कि केस से जुड़े वीडियो फुटेज और गवाहों के बयान मुकदमे को मज़बूत बनाते हैं, लेकिन गवाहों से छेड़छाड़ ने केस को कमजोर किया। फिलहाल मुकदमा ट्रायल स्टेज में है और कई गवाहों की गवाही अभी बाकी है।

आगे क्या?

सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार को 7 दिन में खुद को कानून के हवाले करने का आदेश दिया है। अगर वे इस दौरान सरेंडर नहीं करते, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। कोर्ट का यह सख्त रुख दिखाता है कि गवाहों से छेड़छाड़ को अदालत हल्के में नहीं लेती।

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