गुरुग्राम में MCG का बड़ा एक्शन: 23 दिन में 30.18 लाख का जुर्माना, 827 चालान काटे

गुरुग्राम, वायरल सच (ब्यूरो): गुरुग्राम में स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नगर निगम (MCG) ने सख्ती बढ़ा दी है। शहर में गंदगी फैलाने, प्रतिबंधित पॉलीथिन का इस्तेमाल करने, निर्माण कचरे का अनुचित निपटान करने और पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 23 दिनों में 30,18,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। MCG के अनुसार, 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 के बीच कुल 827 चालान जारी किए गए।

इस कार्रवाई में पॉलीथिन के इस्तेमाल से लेकर निर्माण एवं विध्वंस कचरे, धूल प्रदूषण, कचरा जलाने, पानी की बर्बादी और नालों में कचरा डालने जैसे मामले शामिल हैं। MCG की कार्रवाई का उद्देश्य शहर में स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करना और पर्यावरण नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

पॉलीथिन के 414 मामले, निर्माण कचरे पर 9.65 लाख का जुर्माना

MCG के आंकड़ों के मुताबिक, पॉलीथिन उल्लंघन के 414 मामलों में 3.09 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। डस्टबिन उपलब्ध नहीं होने के 191 मामलों में 95,500 रुपये का जुर्माना किया गया।

निर्माण एवं विध्वंस (C&D) वेस्ट से जुड़े 40 मामलों में 9.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। बिना ढके निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों के 38 मामलों में 1.90 लाख रुपये की कार्रवाई की गई। वहीं, धूल नियंत्रण के उपायों का पालन नहीं करने के 13 मामलों में 3.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

नालों में कचरा डालने और अवैध कनेक्शन पर 7 लाख की कार्रवाई

शहर में नालों में कचरा डालने और अवैध कनेक्शन से जुड़े 70 मामलों में सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। बल्क वेस्ट डंपिंग के तीन मामलों में एक लाख रुपये की कार्रवाई की गई। बीडब्ल्यूजी से संबंधित एक मामले में 25,000 रुपये और पशु गोबर से जुड़े एक मामले में 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

कचरा जलाने और पानी बर्बाद करने वालों पर भी सख्ती

पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए कचरा जलाने के 21 मामलों में 1.05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। खुले में शौच के 21 मामलों में 10,500 रुपये और पानी की बर्बादी के नौ मामलों में 13,500 रुपये का जुर्माना किया गया।

इसके अलावा, सीवेज और सेप्टेज से संबंधित पांच मामलों में 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। MCG की कार्रवाई में निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, कचरे के उचित निपटान और जल संरक्षण से जुड़े नियमों पर भी ध्यान दिया गया।

निगमायुक्त प्रदीप दहिया की नागरिकों से अपील

निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने शुक्रवार को नागरिकों, दुकानदारों, निर्माण एजेंसियों और अन्य संबंधित पक्षों से स्वच्छता एवं पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कचरा निर्धारित स्थानों पर डालें, निर्माण सामग्री को ढककर रखें, कचरा न जलाएं और पानी की बर्बादी से बचें।MCG

MCG के अनुसार, गुरुग्राम को स्वच्छ, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नागरिकों का सहयोग जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी आवश्यक है।

शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए नागरिकों, बाजारों, दुकानदारों और निर्माण एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वे कचरे का उचित निपटान करें और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचें।

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